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ट्रम्प ने $100,000 एच-1बी शुल्क को नवीनीकृत किया, नियोक्ताओं की छंटनी की बारीकी से जांच का आदेश दिया

🕐 19 Sep 2026, 11:50 am• 2 min padho • Chugal Khor News
ट्रम्प ने $100,000 एच-1बी शुल्क को नवीनीकृत किया, नियोक्ताओं की छंटनी की बारीकी से जांच का आदेश दिया

वाशिंगटन, सितंबर 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए $100,000 शुल्क को नवीनीकृत किया है और संघीय एजेंसियों को उन नियोक्ताओं की अधिक बारीकी से जांच करने का आदेश दिया है जो विदेशी कुशल पेशेवरों को प्रायोजित करते हुए अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी करते हैं।

व्हाइट हाउस फैक्ट शीट और एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, उपाय एच-1बी श्रमिकों की तलाश करने वाली कंपनियों की अतिरिक्त जांच के साथ नवीनीकृत शुल्क आवश्यकता को जोड़ते हैं। कुशल-श्रमिक वीज़ा कार्यक्रम के तहत आवेदनों की समीक्षा करते समय संघीय एजेंसियों को हाल की और नियोजित छंटनी पर विचार करने की आवश्यकता होगी

कार्यकारी आदेश राज्य, श्रम और मातृभूमि सुरक्षा के सचिवों को यह जांच करने का निर्देश देता है कि क्या नियोक्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छंटनी की है, या समान रूप से स्थित अमेरिकी कर्मचारियों को शामिल करते हुए कार्यबल में कटौती की योजना बना रहे हैं।

यह आवश्यकता श्रम स्थिति आवेदनों, एच-1बी याचिकाओं और वीजा के प्रसंस्करण के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करते समय भी लागू होगी। हालाँकि, आदेश केवल इसलिए किसी आवेदन को स्वचालित रूप से अस्वीकार करने का आदेश नहीं देता है क्योंकि नियोक्ता ने छंटनी की घोषणा की है

ट्रंप ने आदेश में कहा, ''मैंने तय किया है कि अमेरिकी कार्यबल की सुरक्षा और प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।''

अलग से, व्हाइट हाउस ने कहा कि एक राष्ट्रपति की उद्घोषणा ने $100,000 शुल्क की आवश्यकता को नवीनीकृत कर दिया है जो पहली बार 19 सितंबर, 2025 को लगाई गई थी। प्रशासन की फैक्ट शीट में कहा गया है कि शुल्क कुछ एच-1बी अनुप्रयोगों पर लागू होता है, लेकिन नवीनीकृत आवश्यकता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई या छूट पर विवरण प्रदान नहीं किया गया।

कार्यकारी आदेश श्रम सचिव को पहले प्रस्तुत श्रम स्थिति आवेदनों के डेटा की समीक्षा शुरू करने के लिए 30 दिन का समय भी देता है। श्रम विभाग के वेतन और घंटे विभाग के माध्यम से की जाने वाली समीक्षा में यह आकलन किया जाएगा कि क्या एच-1बी श्रमिकों को प्रायोजित करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।

प्रशासन ने एच-1बी मामलों को संसाधित करते समय संघीय एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय का भी आह्वान किया है। राज्य, श्रम और मातृभूमि सुरक्षा विभागों को वाणिज्य और शिक्षा विभागों के साथ-साथ लघु व्यवसाय प्रशासन से परामर्श करना आवश्यक है

ये एजेंसियां ​​वेतन, रोजगार, शैक्षणिक योग्यता, उद्योग की स्थिति और अन्य आर्थिक कारकों से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगी ताकि यह निर्धारित करने में सहायता मिल सके कि वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं।

स्रोत: Maverick News30

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