खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने निरीक्षण के लिए प्रमुख बिंदु तय किए हैं, जांच में लाइसेंस से लेकर रसोई, भंडारण और जल निकासी प्रणाली तक सब कुछ शामिल होगा

अधिकारी कच्चे मांस, पोल्ट्री और समुद्री भोजन उत्पादों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों, कटिंग बोर्ड, बर्तन और चाकू की भी जांच करेंगे

लखनऊ, सितम्बर 2026: प्रदेश की जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रिटेल चेन, ढाबों एवं अन्य भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया है। विभाग ने प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए प्रमुख बिंदु तय किये हैं. निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से लेकर डाइनिंग एरिया, किचन, स्टोरेज, ड्रेनेज, साफ-सफाई और शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ तैयार करने की व्यवस्था तक की जांच की जाएगी.

विभाग का जोर यह सुनिश्चित करने पर होगा कि खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जीवाणु संदूषण की संभावना को रोकने के लिए व्यवस्था हो। इसके साथ ही, क्रॉस-संदूषण को रोकने के लिए कच्चे मांस, पोल्ट्री और समुद्री भोजन उत्पादों को संभालने और तैयार करने में निर्धारित सावधानियों के अनुपालन की भी जांच की जाएगी।

लाइसेंस व्यवसाय की प्रकृति से मेल खाना चाहिए निरीक्षण के दौरान सबसे पहले जांच की जाएगी कि खाद्य व्यवसाय संचालक ने अपने व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति के अनुसार खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त किया है या नहीं। अर्थात प्रतिष्ठान चाहे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन या कैटरिंग व्यवसाय के रूप में संचालित हो, लाइसेंस या पंजीकरण भी उसी श्रेणी के अनुरूप होना चाहिए। इस व्यवस्था के माध्यम से खाद्य व्यवसाय की प्रकृति और इसके लिए प्राप्त अनुमति के बीच स्पष्टता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है

किचन से लेकर स्टोरेज तक साफ-सफाई पर विशेष फोकस

विभागीय निरीक्षण में प्रतिष्ठान के भोजन क्षेत्र के साथ-साथ रसोईघर एवं भण्डारण क्षेत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। इन स्थानों के फर्श, छत और दीवारों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इससे खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जीवाणु संदूषण की संभावना न हो। इसके साथ ही प्रतिष्ठान की जल निकासी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में जांच की जाएगी कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं

कच्चे मांस के लिए अलग क्षेत्र और बर्तन

मांसाहारी खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों में क्रॉस-संदूषण को रोकने की व्यवस्था भी निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। कच्चे मांस, पोल्ट्री और समुद्री भोजन उत्पादों के लिए एक अलग क्षेत्र रखने के साथ-साथ उनके लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी अलग रखने पर जोर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी जांच करेंगे कि इन उत्पादों के लिए अलग-अलग कटिंग बोर्ड, बर्तन और चाकू का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। इसका उद्देश्य भोजन तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में संक्रमण की संभावना को रोकना है