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1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों के साथ 'संवाद' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वक्तव्य

🕐 08 Nov 2026, 12:00 am• 3 min padho • Chugal Khor News
1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों के साथ 'संवाद' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वक्तव्य

1984 के पीड़ित परिवारों के लिए न्याय, सम्मान और सहायता सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार का संकल्प है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार द्वारा योग्य पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, नवंबर 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती। रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर आयोजित 'संवाद - 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों के साथ' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पीड़ित परिवारों के सदस्यों से बातचीत की, उनकी पीड़ा, संघर्ष और न्याय के लिए उनके लंबे इंतजार से जुड़ी भावनाओं को सुना। उन्होंने कहा कि 1984 की घटनाओं को याद करना आज भी बेहद दर्दनाक है। पीड़ित परिवारों ने वर्षों की कठिन परिस्थितियों में जो गहन पीड़ा सहन की, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहारों के खुशी के मौके पर भी, इन परिवारों में अपने प्रियजनों को खोने का दर्द बढ़ जाता है। उन्होंने टिप्पणी की कि 1984 में जो कुछ हुआ उसे उचित रूप से महज दंगे नहीं कहा जा सकता। यह दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि निर्दोष और असहाय लोगों पर एकतरफा हमला था। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों ने जो वृत्तांत सुनाया है वह अत्यंत हृदय विदारक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 1984 के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। प्रधान मंत्री द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया, जिसने उन मामलों की पुन: जांच की सुविधा प्रदान की, जहां कार्रवाई पहले रुकी हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले डेढ़ वर्षों में पीड़ित परिवारों के 150 सदस्यों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। इसके अलावा, नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किये गये हैं

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक मानदंडों में छूट प्रदान की गई है और ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। अब, परिवार के किसी पात्र सदस्य की अधिक आयु या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी न करना रोजगार में बाधा नहीं बनेगा। परिवार अपनी परिस्थितियों के आधार पर उस सदस्य को नामांकित कर सकते हैं जिसे वे नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन परिवारों के दस्तावेज एवं मामले स्पष्ट हैं, उन्हें लगातार नियुक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं तथा शेष पात्र परिवारों को भी शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रयास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों ने जो खोया है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हालाँकि, सरकार उनके जीवन को आसान बनाने, उन्हें सहायता प्रदान करने और बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकती है। उन्होंने पुष्टि की कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के सभी पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता मिले और कोई भी पात्र परिवार इस प्रक्रिया से छूट न जाए। मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार उनके समर्थन, सम्मान और न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पात्र परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए चल रही पहलों को सफलतापूर्वक पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखेगी।

स्रोत: Maverick News30

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