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1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि के रूप में घोषित मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण

🕐 07 Nov 2026, 11:20 am• 2 min padho • Chugal Khor News
1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि के रूप में घोषित मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण

एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर को; अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को निर्धारित है

योग्य नागरिक वोटर्स.eci.gov.in पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं

जयपुर, नवंबर 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम की घोषणा की है।

इस संबंध में शुक्रवार को जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण अभ्यास के लिए निर्धारित कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। दावे एवं आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। इन दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के प्रारूप के प्रकाशन के बाद प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।

सूचियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड और संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की जाएंगी। इससे मतदाता और राजनीतिक दल मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच कर सकेंगे और जहां भी आवश्यक हो, निर्धारित अवधि के भीतर दावे या आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकता है।

यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकती है।

स्रोत: Maverick News30

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