UP News: यूपी की योगी सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. ऐसे में योगी सरकार अब राज्य के ऐसे दंपतियों को लाभ देने जा रही…
UP News: यूपी की योगी सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. ऐसे में योगी सरकार अब राज्य के ऐसे दंपतियों को लाभ देने जा रही है, जो दिव्यांग हैं. दरअसल, योगी सरकार ऐसे दंपतियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने जा रही है जिनमें से पुरुष या महिला में से कोई एक या फिर दोनों दिव्यांग हैं, ऐसे संपतियों को यूपी सरकार आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है
बता दें कि योगी सरकार यह प्रोत्साहन दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाता है. जिसमें दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. योजना का लाभ एक अप्रैल 2025 से अभी तक के समय में शादी करने वाले दंपती को दिया जा रहा है. इसके लिए चंदौली में पात्र जोड़ों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं
बता दें कि इस योजना के तहत योगी सरकार दोनों के दिव्यांग यानी पति-पत्नी के दिव्यांग होने पर दंपत्ति को अधिकतम 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है
उन्होंने बताया कि अगर दंपति में से पति दिव्यांग होता है तो 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. जबकि पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जबकि पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इसके साथ ही दंपति का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने अनिवार्य है. या वे पिछले कम से कम पांच साल से उत्तर प्रदेश के निवासी होने की शर्त पूरी करते हों
योगी सरकार की दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र दंपत्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी. इस योजना के लिए आवेदन के दौरान वर-वधू की फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाते का विवरण और विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को अपने अप्लीकेशन की हार्ड कॉपी निकाल कर जरूरी दस्तावेजों के साथ चंदौली के कार्यालय, बिछिया कला में जमा करनी होगी
इस योजना का लाभ ऐसे दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा जिसमें पति की आयु 21 से 45 साल के बीच है. जबकि पत्नी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है. इसके अलावा पति-पत्नी में से कोई भी आयकर दाता यानी इनकम टैक्स न देता हो. दोनों में से किसी का पूर्व से जीवित जीवनसाथी न हो तथा किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या विचाराधीन न हो. इसके अलावा पति या पत्नी अथवा दोनों के पास कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना भी अनिवार्य है



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