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2 उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों को और सख्त करने की तैयारी है, अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले सहयात्री के हेलमेट को लेकर भी ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी, यानी दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
यातायात विभाग चालान प्रणाली को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है, नए सिस्टम में पीछे बैठे सहयात्री के हेलमेट न लगाने से जुड़े उल्लंघन का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद नियम तोड़ने पर वाहन के नंबर के आधार पर ऑनलाइन ई-चालान किया जा सकेगा, चालान की कार्रवाई सिर्फ मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी के जरिए ही नहीं, बल्कि चालान ऐप, ITMS कैमरों और फोटो के आधार पर भी की जा सकती है।
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नियम का उल्लंघन पाए जाने पर चालान वाहन के नंबर के आधार पर जारी होगा। निर्धारित जुर्माने की राशि वाहन स्वामी को ही जमा करनी होगी, ऐसे में बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट न पहनने का असर सीधे वाहन मालिक पर पड़ सकता है हालांकि, सहयात्री के लिए हेलमेट पहनने का नियम नया नहीं है, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना पहले से अनिवार्य है, अब यातायात विभाग इस नियम के पालन की निगरानी और चालान व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी कर रहा है, पहले ज्यादातर कार्रवाई बाइक चालक के हेलमेट नहीं पहनने पर होती थी, नई व्यवस्था लागू होने के बाद पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट की भी निगरानी की जा सकेगी।
ITMS कैमरों और डिजिटल चालान व्यवस्था के विस्तार के साथ ट्रैफिक नियमों की निगरानी तकनीक के जरिए बढ़ाई जा रही है, यदि कैमरे या उपलब्ध फोटो में सहयात्री बिना हेलमेट पाया जाता है, तो नियम के तहत ई-चालान की कार्रवाई की जा सकती है, दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि सफर शुरू करने से पहले चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट की भी जांच कर लें, इससे सड़क सुरक्षा के साथ-साथ संभावित ई-चालान से भी बचा जा सकेगा।
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