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बड़वानी में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों से 15 सिलेंडर जब्त, यहां पढ़ें खबर

🕐 31 Oct 2026, 03:40 pm• 2 min padho • Chugal Khor News
बड़वानी में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों से 15 सिलेंडर जब्त, यहां पढ़ें खबर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों (Domestic LPG Cylinder) का व्यावसायिक उपयोग करने वाले होटल और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें प्रशासन की टीम ने शहर के 11 प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाकर कुल 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही, जब्त किए गए सिलेंडरों की अनुमानित कीमत 33 हजार रुपये बताई गई है

जानकारी के लिए बता दें जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों और खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है

कलेक्टर जयति सिंह के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया। ऐसे में जांच के दौरान अधिकारियों ने शहर के विभिन्न होटल, चाय-नाश्ते की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिवशंकर होटल से सबसे अधिक पांच घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें दो खाली और तीन आंशिक रूप से भरे हुए सिलेंडर शामिल थे

प्रशासनिक टीम ने शिवशंकर होटल के अलावा भारत बेंजो पॉइंट, सांवरिया टी स्टॉल, सावन पावभाजी, खाटूश्याम पावभाजी, मां गंगा पानीपुरी, मां भगवती भेलपुरी, दिलखुश पानीपुरी, नूडल्स मंचुरियन नीरज होटल, ओम सांईराम पावभाजी और कृष्ण मोमोज होटल की भी जांच की। वहीं, इन सभी 10 प्रतिष्ठानों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। इस तरह कुल 11 प्रतिष्ठानों से 15 सिलेंडर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए

जानकारी के लिए बता दें जिला आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह जमरे ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रोकने के उद्देश्य से यह जांच अभियान चलाया गया था। जिससे कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भूरमल बामने भी मौजूद रहे

प्रशासन ने साफ कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों (Domestic LPG Cylinder) का उपयोग निर्धारित घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जाना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियों में इनके इस्तेमाल पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के जरिए प्रशासन ने होटल और खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया है

स्रोत: RNI News

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