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पेंशन में व्यवधान से बचने के लिए पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा

🕐 07 Nov 2026, 04:20 am• 2 min padho • Chugal Khor News
पेंशन में व्यवधान से बचने के लिए पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा

नई दिल्ली, नवंबर 2026 : देश भर के पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) 30 नवंबर, 2026 तक जमा करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि…

नई दिल्ली, नवंबर 2026 : देश भर के पेंशनभोगियों को निर्बाध मासिक पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 30 नवंबर, 2026 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा करना होगा। समय सीमा को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दिसंबर से पेंशन वितरण को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है जब तक कि आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है और सिस्टम में अपडेट नहीं किया जाता है।

जीवन प्रमाण एक बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है जो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य सरकारी संगठनों के पेंशनभोगियों को पेंशन कार्यालयों में आए बिना अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है।

प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कई ऑनलाइन और डोरस्टेप जमा विकल्पों की सुविधा दी है। पेंशनभोगी उमंग ऐप का उपयोग करके चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार कर सकते हैं। वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा दी जाने वाली मुफ्त डोरस्टेप सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।

अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के बैंक जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुफ्त डोरस्टेप सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। वैकल्पिक रूप से, पेंशनभोगी जमा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने निकटतम ईपीएफओ कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं

80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए सबमिशन विंडो 1 अक्टूबर, 2026 को खोली गई, जबकि 80 वर्ष से कम उम्र के लोग 1 नवंबर से अपने प्रमाण पत्र जमा करने के पात्र हो गए। दोनों श्रेणियों को अनिवार्य अभ्यास पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

समय सीमा चूकने वाले पेंशनभोगियों को कोई आर्थिक दंड नहीं देना होगा। हालाँकि, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने और विवरण अपडेट होने तक उनकी मासिक पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। एक बार प्रमाणपत्र संसाधित हो जाने पर, लंबित पेंशन भुगतान अगले भुगतान चक्र में लागू बकाया राशि के साथ जारी कर दिया जाएगा

इससे पहले अक्टूबर में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी और डिजिटल पेंशन सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 17वीं पेंशन अदालत के दौरान लंबे समय से लंबित 897 मामलों में से 756, यानी 84.2 प्रतिशत का समाधान किया गया।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, तेज और अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजिटल और डोरस्टेप सेवाओं को बढ़ावा दे रही है

स्रोत: Maverick News30

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