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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

🕐 29 Oct 2026, 06:30 pm• 2 min padho • Chugal Khor News
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली, अक्टूबर 2026 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा...

नई दिल्ली, अक्टूबर 2026: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने के निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने निचली अदालत के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि यादव ने सुजाता होटल के मालिक और अपने करीबी सहयोगी और पूर्व राजद राज्यसभा सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के साथ-साथ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची।

आरोपों के अनुसार, साजिश का उद्देश्य 2004 और 2014 के बीच की अवधि के दौरान यादव और अन्य लोगों के लिए "अनुचित आर्थिक लाभ" हासिल करना था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, यादव ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश केवल इसलिए दिया था क्योंकि अंतर्निहित अनुसूचित अपराध में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि वह अपराध की कथित आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में कभी शामिल नहीं रहे

याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर बताया गया और तर्क दिया गया कि यह निर्णय परिस्थितियों के गलत मूल्यांकन पर आधारित था। इसमें यह भी बताया गया कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान कभी भी यादव को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था, जिसने उनकी याचिका के अनुसार, उनके इस तर्क का समर्थन किया कि वह अपराध की कथित आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थे।

10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने मामले में यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया था।

अदालत ने देखा था कि 2005 से 2014 तक की अवधि को कवर करने वाले ईडी के आरोपों से संकेत मिलता है कि रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में रेलवे होटलों के पट्टे सुजाता होटल्स को देने के लिए यादव के नेतृत्व में एक निविदा में कथित तौर पर हेरफेर किया था।

निचली अदालत ने इस मामले में 16 आरोपियों में से सात को आरोपमुक्त कर दिया

स्रोत: Maverick News30

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